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विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण कब रद्द हो सकता है?
उत्तर: केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है की –

(a) विदेशी भारतीय नागरिकता कार्डहोल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्य को छुपाकर प्राप्त की गई है, अथवा

(b) विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है, अथवा

(c) विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर ने, ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है, के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, अथवा

(d) विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर ने पंजीकरण के पाँच वर्षों के भीतर हो वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती है, अथवा

(e) यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा

(f) किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर का विकास – (I) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, अथवा (II) भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो।

  • विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर को मिलने वाले लाभ:
    (1) मुफ्त भारत यात्रा के लिए बहु प्रविष्टि (Multiple entry) एवं जीवन भर के लिए बहुउद्देश्यीय वीजा (Multipurpose visa) की सुविधा। (हालांकि OCI कार्डहोल्डर को भारत में शोधकार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी जिसके लिए वे इंडिया मिशन /पोस्ट/ FRRO को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे लोग जीवन भर बिना वीसा भारत आ सकता है।

(2) भारत में कितने भी लंबे समय तक रुकने के लिए एक FRRO (Foreigners Regional Registration Officer) के साथ पंजीयन से छूट।

[नोट- भारत में वीज़ा और आव्रजन संबंधी सेवाओं जैसे कि, पंजीकरण, वीज़ा एक्सटेंशन, वीज़ा रूपांतरण, एक्ज़िट परमिट आदि की इच्छा रखने वाले सभी विदेशी को FRRO की जरूरत पड़ती है।]

(3) कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में एनआरआई के साथ समानता। यानी कि ये लोग भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं।

(4) ये लोग कितने भी समय तक देश में रुक सकता है, वो भी बिना पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट किए। वही बिना कार्डधारक व्यक्ति अगर देश में 180 दिनों से ज्यादा रुकता है तो उसे पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ती है।

(5) पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर भारत में घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में आप्रवासी भारतीय के बराबर समझे जाएँगे।
(6) पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर भारत से राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में वही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू आगंतुकों से लिया जाता है।

(7) राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि OCI कार्डहोल्डर पंजीकरण, उन लोगों को प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए उनके पहचान पत्र के रूप में व्यवहार में लाया जाये।

(6) पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर भारत से राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में वही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू आगंतुकों से लिया जाता है।

(7) राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि OCI कार्डहोल्डर पंजीकरण, उन लोगों को प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए उनके पहचान पत्र के रूप में व्यवहार में लाया जाये।

  • OCI कार्डधारक से संबंधित नियमों में हुए नए बदलाव:
  • मार्च 2021 में गृह मंत्रालय ने OCI कार्डधारक के संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए हैं जो कि निम्नलिखित है;
  1. OCI कार्डधारक को FRRO या किसी सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति (Special permission) लेनी होगी, अगर वे निम्नलिखित में से किसी गतिविधि में शामिल होने के लिए इंडिया आए हैं-

– रिसर्च के लिए,
– मिशनरी या तबलिगी गतिविधि में शामिल होने के लिए,
– पर्वतारोहण के लिए,
– पत्रकारिता के लिए,
– किसी ऐसी जगह घूमने के लिए जो कि संरक्षित है या प्रतिबंधित है,
– किसी विदेशी संस्थाओं आदि में Internship करने के लिए।

  1. OCI कार्डधारक अब निम्नलिखित मामलों में भारत के नागरिकों के समान ही माने जाएँगे;

– घरेलू उड़ानों के किरायों में,
– बच्चे गोद लेने के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में,
– कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि को खरीदने और बेचने के मामलों में,
– डॉक्टर, नर्स, अधिवक्ता, आर्किटेक्ट और चार्टर अकाउंटेंट जैसे व्यवसाय करने के मामलों में।

  1. OCI कार्डधारक को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं (जैसे JEE और NEET) के मामले में NRI के बराबर माना जाएगा। यानी कि NRI के तहत जो कोटा निर्धारित किया गया है उसी के तहत ये भी आएंगे न कि भारतीय नागरिक के कोटे के तहत।
    ) कौन लोग विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर (OCI Cardholder) के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है?
    उत्तर: 1. केंद्र सरकार, जरूरी शर्तों, निर्बंधनों (Restrictions) और रीति के अधीन रहते हुए, इस संबंध में किए गए आवेदन पर, किसी को विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक(Overseas Citizen of India Cardholder) के रूप में पंजीकृत कर सकती है, यदि वे निम्न में से कोई शर्त पूरा करता हो –

(a) पूर्ण आयु एवं क्षमतावाला कोई व्यक्ति, (I) जो किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात किसी समय भारत का नागरिक था, अथवा (II) जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने लिए योग्य था, अथवा (III) जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भू-भाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का भाग बन गया था, अथवा (IV) जो किसी ऐसे किसी नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या प्रपौत्र/प्रपौत्री हो, अथवा

(b) कोई व्यक्ति जो धारा (a) में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, अथवा
(c) कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो और जिसके माता-पिता भारत के नागरिक है अथवा माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है, अथवा

(d) भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का/की पति/पत्नी, या विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक का विदेशी मूल का पति/पत्नी जिसका विवाह निबंधित (Registered) है और उसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम दो वर्ष तक लगातार बना हुआ है,

  • इन प्रावधानों के तहत आने वाले भारतीय मूल के विदेशी भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India Cardholder) के रूप में खुद को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।
  • कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता-पिता में से कोई अथवा जिसके दादा/दादी, परदादा/परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हे भारत सरकार उल्लिखित कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन (Registration) के लिए योग्य नहीं होगा।
  1. भारत सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस आंकड़ें को उल्लिखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्डधारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर (Overseas Citizen of India Cardholder) मान लिया जाएगा।
  2. बिन्दु (1) में कोई बात पहले रहते हुए भी, केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो की कोई विशेष परिस्थिति बनती है, तो उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलेखित कर, किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर के रूप में निबंधित (register) कर सकती है।
    विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर को प्राप्त अधिकार
  3. एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा की केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से उल्लिखित या विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
  4. एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे (जो किसी भारतीय नागरिक को मिलते हैं)

(a) उसे अनुच्छेद 16 के अधीन, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा
(b) वह अनुच्छेद 58 के अधीन, राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा!
(c) वह अनुच्छेद 66 के अधीन, उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा!
(d) वह अनुच्छेद 124 के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं होगा!
(e) वह अनुच्छेद 217 के अधीन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं होगा!
(f) वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के अधीन, एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा!
(g) वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 और 4 के अधीन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा!
(h) वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5, धारा 5क और धारा 6 के अधीन, राज्य विधानसभा या राज्य विधानपरिषद का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं होगा!
(i) वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामलों से संबन्धित पद के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे।

  • विदेशी नागरिकता कार्ड का परित्याग:
  1. यदि पूर्ण आयु एवं क्षमतावाला कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है तो इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा।
  2. जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्डहोल्डर नहीं रह जाता है तब उसका विदेशी मूल की पत्नी/पति जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और इसका नाबालिग बच्चा जो की विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

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