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आदिवासी जमीन के रक्षा के लिए 11 नवंबर 1908 से बनी प्रभावी सीएनटी एक्ट। यह प्रारूप 1903 में बनकर तैयार हुआ था लेकिन 1908 को एक्ट लागू किया गया। 1962 में सीएनटी एक्ट में शामिल की गई अनुसूचित जातियां व पिछड़ी जातियो को लेकिन 1962-1969 के बीच बंद रही थी यह एक्ट,1970-62 या काश्तकारी अधिनियम इन जातियों की जमीन खरीद बिक्री आंकड़े के बीच होने लगी,2008मे झारखंड के चाईबासा के डीसी ने सीएनटी में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों के संदर्भ में राजस्व बनाया।सीएनटी एसपीटी एक्ट के अंकातं11 नवंबर 1908 को लागू जनजातियों को”मैग्नाकार्टा” कहा गया है जिसे “महाअधिकार पत्र” के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू प्रिंट तैयार किया गया जिसे जाॅन. एच.हाफमैन ने तैयार किया।भारत परिषद अधिनियम 1892 धारा-5 के अधीन लागू किया गया सर्वे का कार्य 1902 में प्रारंभ हुआ cnt act(छोटानागपुर अधिनियम)गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो-2 के द्वारा पारित किया गया। 1765-1789 राजस्व वसूली के लिए किया गया प्रयास सीएनटी एक्ट अध्याय-19 धारा, धारा- 271 है समय-समय में संशोधन किया गया।इनकी कलेक्टर की नियुक्ति जिलों में हुई और मुख्यालय मुर्शिदाबाद को बनाया गया,जिलों की निगरानी के लिए आमिल को बनाया गया। खुटकट्टीं-व्यवस्था समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह का परिणाम झारखंड के प्रमंडल एवं 18 जिलों में तथा4 प्रमंडल और 18 जिलों में लागू किया गया।यह प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर दक्षिण छोटानागपुर कोल्हान पलामू में लागू है संथाल (SPT)परगना में यह प्रमंडल लागू नहीं है।1908 के एक्ट में मालिक हो जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था लेकिन 2016 के संशोधन द्वारा अब जमीन की प्रकृति बदली जा सकती है पलासी का युद्ध 1757ई०मे हुआ था बक्सर का युद्ध 1764ई० में मुगल पराजित हो गए थे और अंग्रेजों का अधिपत्य स्थापित हो गया था इंडियन काउंसलिंगअधिनियमं

1892 में लॉर्ड मिंटो-2 ने धारा-5 के तहत सीएनटी एक्ट बंगाल काउंसिल को अनुमति दे दी।
इनका रूपरेखा जॉन बैपसिस्य हॉफमैन 1957-1928 से जर्मन पादरी थे तथा मुंडा समाज के समाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने रूपरेखा तैयार की थी आदिवासियों को अधिकार दिया गया जिनमेंकई अधिकार थे। 1869 खुटकटृटी वंशानुगत जमीन या भुईहरी जमीन का अधिकार था जिनमें आदिवासियों का अधिकार थे यह सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आता था।cnt act भूमिअधिकरण के लिए ही लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी(EIC)17वीं1719में फारुख सियाल मुगल शासन के काल में भारत में कर नहीं देना पड़ेगा के कारण भारत में व्यापार किया। सीएनटी एक्ट 1908 में एचआर प्रमंडल के प्रसारण सीएनटी एक्ट 1908 में चार प्रमंडल के प्रसार है-1-उत्तरी छोटानागपुर डिवीजन, 2-दक्षिणी छोटानागपुर डिवीजन, 3-कोल्हान डिवीजन एवं 4-पलामू डिवीजन।


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