सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि योग्यता निर्धारित से ज्यादा होगी तो नौकरी के लिए हकदार नहीं होंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी निर्धारित योग्यता के अनुसार योग्य उम्मीदवार को ही मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वाले लोगों के लिए तय नौकरी प्राप्त करने की अनुमति देना वास्तव में योग्य और पात्र उम्मीदवार को वंचित करना है। न्यायमूर्ति असान उद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए की जिसमें अस्थायी बैंक परिचारक की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया गया था, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कर्मचारी ने स्नातक होने की बात छिपाकर उस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी जो विशेष रूप से 10वीं कक्षा तक योग्यता वाली उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया था।

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