एयरपोर्ट पर रील और फोटो लेने से अब खैर नहीं ,कटेगा चलान
देश भर के एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग या उतरते वक्त रील बनाने और फोटोशूट का चलन अब सख्त नियम के दायरे में आ चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने साफ कर दिया है कि इस एरिया में फोटो या वीडियो तभी माने जाएंगे जब उससे सुरक्षा, विमान संचालन और यात्रियों की आवाजाही पर असर न पड़े। ऐसे में सीढ़ी पर रुककर बस या विमान के पास खड़े होकर लाइन रोककर रील बनाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। किसी खास अनुमति के लिए सुरक्षा मंजूरी जरूरी होगी। एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स को फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड 3 साल तक सुरक्षित रखने होंगे। अब तक, फोटोग्राफी को लेकर एक जैसा और स्पष्ट नियम नहीं था। अलग-अलग एयरपोर्ट पर अलग-अलग तरीके से नियम लागू होता था। सिक्योरिटी एरिया में आमतौर पर रोक थी। कुछ मामले में स्थानीय स्तर पर छूट मिल जाता था। विज्ञापन फिल्म या कमर्शियल शूट के लिए भी पहले से अनुमति एंट्री परमिट और सुरक्षा क्लियरेंस अनिवार्य होगा। शूटिंग के दौरान ऑपरेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए और भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए।

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